प्रॉपर्टी बिक्री टैक्स : यदि आप अपनी प्रॉपर्टी 30 मार्च 2025 को बेचते हैं, तो कैपिटल गेन पर टैक्स वित्त वर्ष 2024-25 में लागू होगा। लेकिन, अगर आप इसे 1 अप्रैल 2025 को बेचते हैं, तो टैक्स देनदारी अगले वित्त वर्ष 2025-26 में चली जाएगी।

क्या आप अपनी प्रॉपर्टी बेचने की योजना बना रहे हैं? तो 1 अप्रैल 2025 तक इंतजार करना फायदेमंद हो सकता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको कैपिटल गेन टैक्स में राहत मिलेगी। 1 अप्रैल के बाद प्रॉपर्टी बेचने पर, कैपिटल गेन का टैक्स अगले वित्तीय वर्ष में लागू होगा, जिससे आपको टैक्स बचत निवेश की बेहतर योजना बनाने के लिए पूरा एक साल मिल जाएगा। आइए, इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

टैक्स लायबिलिटी वित्त वर्ष 2025-26

उदाहरण के तौर पर समझें, यदि आप अपनी प्रॉपर्टी 30 मार्च 2025 को बेचते हैं, तो कैपिटल गेन पर वित्त वर्ष 2024-25 में टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आप इसे 1 अप्रैल 2025 को बेचते हैं, तो टैक्स लायबिलिटी अगले वित्त वर्ष 2025-26 में शिफ्ट हो जाएगी। साथ ही, 1 अप्रैल के बाद प्रॉपर्टी बेचने पर आपको 31 मार्च 2025 तक पूरा टैक्स अमाउंट एक साथ चुकाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि 15 जून 2025 से शुरू होकर चार किस्तों में अग्रिम टैक्स जमा करने का विकल्प मिलेगा।

कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम

विशेषज्ञों का मानना है कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में सेल्स इनकम जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी जाएगी। इससे आपको अपनी सेल्स इनकम को प्रबंधित करने और सही रणनीति बनाने के लिए एक अतिरिक्त वर्ष का समय मिलेगा। इसलिए, टैक्स प्लानिंग में जल्दबाजी करने के बजाय, आप इसे बेहतर तरीके से योजना बना सकते हैं। साथ ही, यदि प्रॉपर्टी बिक्री से बड़ी टैक्स लायबिलिटी उत्पन्न होती है, तो आपको एडवांस टैक्स का भुगतान भी करना होगा।

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कैश फ्लो मैनेजमेंट में मदद मिलेगी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आप 1 अप्रैल के बाद अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो 31 मार्च 2025 तक पूरी टैक्स राशि एकमुश्त चुकाने के बजाय, 15 जून 2025 से चार किस्तों में एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं। यह आपके कैश फ्लो मैनेजमेंट को अधिक सुचारू रूप से संचालित करने में सहायक होगा।

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