सैफ अली खान परिवार संपत्ति : भोपाल रियासत की ऐतिहासिक संपत्तियों पर 2015 से लागू स्थगन आदेश अब समाप्त हो गया है। सैफ अली खान के परिवार की 15 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति अब सरकार अपने अधीन ले सकती है। पटौदी परिवार ने 2015 में इस मामले को लेकर एक याचिका दायर की थी।
बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के परिवार की 15 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति अब सरकार के कब्जे में जा सकती है। भोपाल के कोहेफिजा से लेकर चिकलोद तक सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर के परिवार की संपत्तियाँ फैली हुई हैं। पटौदी परिवार की लगभग 100 एकड़ ज़मीन पर करीब 1.5 लाख लोग निवास कर रहे हैं। दरअसल, भोपाल रियासत की ऐतिहासिक संपत्तियों पर 2015 से जारी स्थगन आदेश अब समाप्त हो चुका है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अभिनेता सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर, बहनें सोहा और सबा अली खान, और पटौदी की बहन सबीहा सुल्तान को शत्रु संपत्ति मामले में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था। अब, हाई कोर्ट के आदेश के बाद 30 दिनों की अवधि खत्म हो चुकी है, लेकिन एक माह बीत जाने के बावजूद पटौदी परिवार ने कोई दावा नहीं पेश किया है। पटौदी परिवार के पास डिवीजन बेंच में इस मामले को चुनौती देने का विकल्प अभी भी मौजूद है।
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पिछले महीने हाई कोर्ट की जबलपुर स्थित मुख्य पीठ ने शर्मिला टैगोर, उनके बेटे सैफ अली खान और सबीहा सुल्तान के शत्रु संपत्ति मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने पटौदी परिवार को शत्रु संपत्ति अभिरक्षक अधिनियम के तहत दिल्ली स्थित अपीलीय प्राधिकरण के पास आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी थी। याचिका का निपटारा करते हुए एकल पीठ ने अपने आदेश में यह कहा था कि अपीलीय प्राधिकरण को गुण–दोष के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार है।
सैफ अली खान परिवार संपत्ति : साल 2015 में दायर की गई थी याचिका
पटौदी परिवार ने 2015 में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत भोपाल के आखिरी नवाब की संपत्तियों पर सरकार के नियंत्रण के फैसले को चुनौती दी थी। अपने आदेश में भारत के शत्रु संपत्ति के संरक्षक, मुंबई (CEPI) ने नवाब की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित किया था क्योंकि उनकी बड़ी बेटी राजकुमारी आबिदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान चली गई थीं। (आबिदा) नवाब के जीवित रहते पाकिस्तान चली गई थीं। नवाब की मृत्यु के बाद, उनकी दूसरी बेटी मेहर ताज साजिदा सुल्तान बेगम को भोपाल उत्तराधिकार अधिनियम, 1947 के तहत संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित किया गया और याचिकाकर्ता उनके उत्तराधिकारी हैं।